ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..

उत्तर प्रदेश शासन

  उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला रामपुर    
तहसील स्वार   जारी दिनांक: 14/04/2026
आवेदन क्र० 4IND30743416    
प्रमाणपत्र क्र० B797063    
     
  प्रमाणित किया जाता है कि SAHJANA VEGM/ सहजाना वेगम
  पुत्र/पुत्री अय्यूब खान
  माता का नाम जमीला
  निवासी वार्ड न0 17 मोहल्ला नौगजा
  ग्राम स्वारखुर्द, पोस्ट स्वार 
  तहसील स्वार
  जिला रामपुर
उत्तर प्रदेश राज्य की नाई जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सहजाना वेगम / SAHJANA VEGM पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षो की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |
 
ARVIND KUMAR SINGH Digitally Signed by ARVIND KUMAR SINGH O=Personal, S=Uttar pradesh 
 
सक्षम अधिकारी/तहसीलदा
डिजिटल हस्ताक्षरितर
स्वार, रामपुर
यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।